पोक्सो अदालत का सख्त फैसला, अस्पतालों में सुरक्षा पर फिर उठा सवाल
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) अर्चना सागर की अदालत ने दून अस्पताल के एक वार्ड ब्वाय को मरीज के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला तब शुरू हुआ जब एक महिला ने 20 दिसंबर 2022 को अपनी 17 वर्षीय पुत्री को दौरे पड़ने के कारण दून अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में भर्ती के दौरान, रात करीब 11 बजे, वार्ड ब्वाय दीपक ने पीड़िता को दवाई देने के बहाने एक अन्य केबिन में बुलाया। वहां उसने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की।
यह घटना अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने 22 दिसंबर 2022 को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और 17 जुलाई 2023 को उसे गिरफ्तार किया। अदालत में पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि उसकी तबीयत खराब थी और उसने वार्ड ब्वाय से दवाई मांगी थी। आरोपी ने उसे केबिन में ले जाकर छेड़छाड़ की और शोर मचाने पर उसे जमीन पर गिरा दिया। पुलिसकर्मियों ने उसे वहां से छुड़ाया। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में छह गवाहों को अदालत में पेश किया।
सभी को अपने और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। ऐसे मामलों में जागरूकता आवश्यक है।
यह भी पढ़ें: रुड़की: महिला की मौत के बाद पति पर हमला, मामले की जांच में जुटी पुलिस

